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छत्तीसगढ़ में पुरानी बैटरियों के कारोबार पर सख्ती, बिना पंजीकरण खरीद-बिक्री और भंडारण करने वालों पर होगी कार्रवाई

Crackdown on the used battery trade in Chhattisgarh; action to be taken against those involved in buying, selling, or storing them without registration.

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पुरानी और इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों के कारोबार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंडल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वैध पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों के बिना पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण या परिवहन करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है गंभीर असर

पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश के कई इलाकों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार निर्धारित नियमों तथा पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित किया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियां न केवल पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

नियमों का पालन करना सभी कारोबारियों के लिए जरूरी

मंडल ने बैटरी कारोबार से जुड़े सभी व्यापारियों, कबाड़ संचालकों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। बिना वैध अनुमति या आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी प्रकार का खरीद-बिक्री, संग्रहण या परिवहन प्रतिबंधित माना जाएगा।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडल का उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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