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अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत का आरोप, शिकायत सही मिलते ही कलेक्टर ने बाबू को किया निलंबित

Allegation of bribery for an inter-caste marriage certificate; Collector suspends clerk immediately after complaint is found valid.

बेमेतरा:  अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शिकायत मिलते ही बनाई गई जांच समिति

जानकारी के अनुसार ग्राम सिंघनपुरी निवासी दिलेश बंजारे ने 11 जून 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में अनुचित रूप से रकम की मांग की गई और राशि ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 जून को जांच समिति गठित की गई।

19 जून की रिपोर्ट में सही पाए गए आरोप

गठित जांच समिति ने जांच पूरी करने के बाद 19 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई। जांच में उनके आचरण को कदाचार की श्रेणी में माना गया।

सरकारी सेवा नियमों के उल्लंघन का मामला

प्रशासन ने माना कि कर्मचारी के इस कृत्य से कलेक्टर कार्यालय की छवि धूमिल हुई है। साथ ही यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (ख) का उल्लंघन भी है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।

साजा तहसील कार्यालय बनाया गया मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान विनय कुमार कुर्रे का मुख्यालय तहसील कार्यालय साजा, जिला बेमेतरा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मामले में आगे विभागीय कार्रवाई भी नियमानुसार जारी रहेगी।

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