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MBBS छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, तय समय पर नियुक्ति नहीं तो सेवा बांड स्वतः खत्म, NOC जारी करने का आदेश
Major relief for MBBS students from the High Court: service bond automatically lapses if appointment is not made within the stipulated time; order issued for the release of NOC.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मेडिकल ग्रेजुएट छात्रों को बिलासपुर हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार ‘छत्तीसगढ़ मेडिकल, डेंटल एवं फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट प्रवेश नियम 2025’ के तहत निर्धारित समय सीमा में नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती है, तो एमबीबीएस छात्रों द्वारा निष्पादित अनिवार्य सेवा बांड स्वतः समाप्त माना जाएगा। ऐसे मामलों में छात्रों को बांड के आधार पर रोका नहीं जा सकता।


