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बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बालिग बेटी को भी मिलेगा भरण-पोषण, पिता की याचिका खारिज

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में एक अहम फैसले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बालिग होने के बाद भी बेटी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पिता पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, खासकर जब पहले से ही फैमिली कोर्ट का आदेश लागू हो।


